गुजरात दंगों (Gujarat) की पीड़ित बिलकिस बानो (Bilki Bano) की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द नई बेंच गठित करने से सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने इनकार कर दिया है, बिलकिस बानों की तरफ से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बुधवार को पीड़िता के वकील ने मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर CJI ने कहा कि याचिका को सूची में शामिल किया जाएगा। एक ही बात का जिक्र बार-बार न करें। यह बहुत परेशान करने वाला है।
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